ऑपरेशन के बाद पति की मौत, डॉ. बुधवानी व विद्या हॉस्पिटल के खिलाफ न्यायालय में परिवाद

ऑपरेशन के बाद पति की मौत, डॉ. बुधवानी व विद्या हॉस्पिटल के खिलाफ न्यायालय में परिवाद
दमोह। चर्चित डॉ. पीताम्बर बुधवानी एवं विद्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के खिलाफ मंगलवार को न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया। आवेदिका बृजरानी बसोर ने धारा 223 बीएनएसएस के तहत शिकायत करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 106, 318(4) एवं 61(2) के तहत कार्रवाई की मांग की है। आवेदिका के अनुसार नवंबर 2024 में उनके पति बोरा बंसल को अचानक पेट में तेज दर्द होने पर उपचार के लिए विद्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर लाया गया था। यहां डॉ. पीताम्बर बुधवानी द्वारा उनके पति का पेट का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई और नवंबर 2024 में उनकी मौत हो गई। पति की मौत के बाद मामले में कोतवाली थाने में मर्ग कायम किया गया था। आवेदिका और परिजनों के बयान भी दर्ज किए गए, लेकिन आरोप है कि डॉक्टर के खिलाफ कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं हुई। आवेदिका ने पुलिस अधीक्षक से भी शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय का रुख किया। परिवाद पर न्यायालय ने कोतवाली पुलिस को संबंधित मर्ग प्रकरण में की गई जांच का प्रतिवेदन 10 दिवस के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले में पुलिस जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी।



